जल सम्बन्धी विवादों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 262 में निम्न प्रावधान हैः
(1) संसद, विधि द्वारा, किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी-घाटी के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के सम्बन्ध में किसी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी।
(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या शिकायत के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
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